दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना 2023 – ऑनलाइन आवेदन करें

इस योजना के बारे में पूरी जानकारी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयालु योजना आरंभ करने की घोषणा की गई है। यह योजना अंत्योदय परिवार के सदस्यों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। दयालु योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता राशि ₹100,000 से ₹300,000 तक होती है। इस योजना के तहत, राशि सीधे लाभार्थी के खाते में “डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर” के माध्यम से वितरित की जाती है। यह योजना सिर्फ उन नागरिकों के लिए है जिनकी आय ₹180,000 तक होती है। दयालु योजना के संचालन के लिए, हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना भी की गई है।

दयालु योजना: एक कदम सामाजिक सुरक्षा की ओर

यह योजना अंत्योदय परिवारों की स्थिति में सुधार लाने में कारगर साबित होगी। इससे न केवल वित्तीय मदद मिलेगी, बल्कि यह नये अवसरों की ओर एक प्रेरणा स्थापित करेगी। दयालु योजना के अंतर्गत मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में होने पर, आवेदन करने की अवधि 3 महीने है। यह सुनिश्चित करेगा कि सही समय पर सही लोगों तक वित्तीय सहायता पहुंचे।

दयालु योजना 2023 के महत्वपूर्ण विशेषताएं

दयालु योजना 2023 अंत्योदय परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इसमें उच्चतम स्तर की सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो इन परिवारों की समृद्धि और विकास को बढ़ावा देती है। यह योजना उन नागरिकों के लिए है जो समाज के अंतिम तबके में शामिल हैं और विभिन्न माध्यमों से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन को प्राप्त करने के लिए संपूर्णतया योग्य हैं।

दयालु योजना 2023 का उद्देश्य

दीन दयाल उपाध्याय दयालु योजना 2023 का उद्देश्य अंत्योदय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता ₹100000 से ₹300000 तक की होगी। केवल वे परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹180000 तक है, उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में नागरिकों को 3 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा। लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में “डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर” के माध्यम से वितरित कर दी जाएगी। इस योजना से अंत्योदय परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करने में सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, इस योजना के संचालन से नागरिक सशक्त और आत्मनिर्भर भी बनेंगे।

दयालु योजना के अंतर्गत आपको निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाएगी:

  • 5 से 12 वर्ष: 01 लाख रुपए
  • 13 से 18 वर्ष: 02 लाख रुपए
  • 19 से 25 वर्ष: 03 लाख रुपए
  • 26 से 40 वर्ष: 05 लाख रुपए
  • 41 से 50 वर्ष: 02 लाख रुपए
  • 51 से 60 वर्ष: 02 लाख रुपए

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार के मुखिया का परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकरण के आधार पर वित्तीय सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। स्थाई दिव्यांगता की स्थिति में, दिव्यांग व्यक्ति के परिवार के पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले 2,00,000 रुपए भी शामिल होंगे।

दयालु योजना 2023 की पात्रता के अनुसार निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है:

  1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. इस योजना का लाभ केवल राज्य के अंत्योदय परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
  3. लाभार्थी की वार्षिक आय ₹180000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक की आयु 5 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  5. दयालु योजना का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब परिवार के सदस्य द्वारा मृत्यु या दिव्यांगता होने के 3 माह के भीतर आवेदन किया गया हो।

आवेदन करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  1. आधार कार्ड
  2. निवास प्रमाण पत्र
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  5. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  6. परिवार पहचान पत्र
  7. मोबाइल नंबर
  8. पासपोर्ट साइज फोटो
  9. बैंक खाता विवरण

दयालु योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया अभी हरियाणा सरकार द्वारा घोषित नहीं की गई है। जब सरकार आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च करेगी, तब आप वहां से आवेदन कर सकेंगे। हम आपको आवेदन प्रक्रिया के बारे में अद्यतन जानकारी प्रदान करेंगे जब यह सुचना सरकार द्वारा उपलब्ध होगी। कृपया हमारे साथ जुड़े रहें।

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